पत्नी को मानसिक व शारीरिक प्रताडऩा कर घर से निकाले जाने पर पति व मौसी सास के खलाफ अपराध दर्ज

कोंडागांव न्यायालय में मामले की चल रही सुनवाई

पत्नी को मानसिक व शारीरिक प्रताडऩा कर घर से निकाले जाने पर पति व मौसी सास के खलाफ अपराध दर्ज

भिलाई। पत्नी को घर से निकालने तथा मानसीक व शारीरिक प्रताडऩा के आरोप में गीत वितान कला केन्द्र रूआबांधा सेक्टर के मिथुन दास व उनके मौसी शिप्रा भौमिक के खिलाफ महिला थाना भिलाई ने धारा 498 ए व 24 के  तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। वहीं बताया जाता है कि कोंडागांव न्यायालय में मामले की सुनवाई अभी जारी है।
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम जुगानीकलार तह. फरसगांव कोंडागांव निवासी श्रीमती दीपांती दास (37 वर्ष) ने महिला थाने में मकान न 191/बी,  रूआबांधा सेक्टर भिलाई निवासी पति मिथुन दास, मौसी सास शिप्रा भौमिक तथा समाजसेवी शानु मोहनन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने  अपने शिकायत में पुलिस को बताया कि मैं अपने मायके कोंडागाव जिला- कोंडागांव में अपनी बेटी के साथ 16 मार्च 2019 से रह रही हूं। मेरी शादी 20/02/2018 को सामाजिक रीति रिवाज से मिथुन दास पिता स्व ललित दास निवासी- 191/बी , रूआबांधा सेक्टर भिलाई जिला दुर्ग के साथ हुई थी। मेरी शादी में माता व रिश्तेदार अपने हैसियत अनुसार सोने चांदी के आभूषण, सभी आवश्यक घरेलू सामान एवं नगद 1 लाख रूपये उपहार स्वरूप दिये थे। शादी के बाद बिदा होकर अपने ससुराल गई जहां लगभग 3 माह ठीक रही। उसके बाद पति- मिथुन दास, मौसी सास- शिप्रा भौमिक छोटी छोटी घरेलू बातो पर ताना देती, बदसूरत व ग्वार कहती थी तथा तुमसे तो मेरी नौकरानी ज्यादा सुंदर है तुम्हे घर का काम करने लाये है बोलकर एवं मुझसे और दहेज की मांग कर गाली गलौच मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे। मेरी मौसी सास मेरा पूरा सोने के गहने अपने पास रख ली तथा पति एवं मौसी सास दोनों मिलकर घर छोडने का दबाव बनाने लगे। इस बीच मैं गर्भवती हो गई जिसका खर्च मेरे मां द्वारा वहन किया गया। मेरे दाम्पत्य जीवन से एक बेटी है। बेटी होने के बाद भी पति एवं मौसी सास लगातार प्रताडि़त करते रहे तथा मार्च 2019 को मौसी सास मेरे भाई को बुलाकर मुझे घर से निकाल दी और कभी वापस न आने की धमकी दी। उसके बाद  अपने मायके आ गई फिर मायके वाले मेरे पति व  मौसी सास को समझाये। तब मैं पति के साथ वापस रहने लगी। जहां पति एवं मौसी सास पुन: मुझे गाली गलौच मारपीट कर अतयधिक प्रताडित करने लगे और 7 दिन बाद पुन: घर से निकाल दिये। तब से मायके में रह रही हूं। फिर 4 जून 2019 को वापस भिलाई अपने ससुराल रहने आई तो मुझे घर के अंदर पति एवं मौसी सास घुसने नहीं दिये। उसके बाद मेरे ससुर का निधन 21 जनवरी 2021 में हुआ तो मैं उनके श्राद्ध कार्यक्रम में ससुराल आई तो मुझे उन दिन भी घर में रहने नहीं दिये। काफी विनती करने पर मुझे रात रूकने दिये। सुबह होते ही घर से निकाल दिये। फिर 26 जनवरी 2021 एवं 28 जनवरी 2021 को वापस ससुराल आई हर बार मुझे घर में घुसने नहीं देते थे किन्तु पति एवं मौसी सास मुझे रखने से मना कर दिये जिससे परेशान होकर मैं महिला थाना सेक्टर 06 भिलाई में शिकायत की।
प्रार्थिया ने शिकायत में बताया कि उनके साथ गाली गलौच से ही बात करते थे । फिर मुझे मारने का क्रम शुरू हुआ । मेरी मौसी शिप्रा भौमिक मुझे बदसूरत व ग्वार कहती थी वो कहती थी कि तुमसे तो मेरी नौकरानी ज्यादा सुंदर है तुम्हे घर का काम करने लाये है। आराम करते मत दिखना। मेरा पति मुझसे और दहेज का रकम लाने मुझे मारता था। मेरी मां ने मुझे दहेज में सगौन का डबल बेड सोफा सेट , ड्रेसिंग टेबल , फ्रिज (सेमसंग) मोटर साकिल (हारनेट) मोबाईल फोन (मिथुन दास को), टी वी दी थी जो मेरे ससुराल द्वारा मांगा गया था तथा मेरी मां से 20 तोला सोना मांगा गया था जो मेरी मां ने दिया था इसमें रानी हार, सीता हार, गले का चेन, कंगन का सेट, चार चूडियां, 9 अंगूठी , कान का चार सेट , मांग टीका शाखा पोला सोने से मढा हुआ तथा मिथुन दास को सोने का चेन 1 1/2 तोला अंगूठी आधा तोला शामिल है।
मैं अपना घर बचाने के लिये अपनी बेटी के साथ 02 जून 2019 को भिलाई अपने ससुराल आई । सामाजिक लोगो एवं बुद्धिजीवियो द्वारा मेरे पति को समझाईश दी गई कि वे मुझे और मेरी बेटी के साथ सुखद जीवनयापन करे। 04 जून को मेरी बेटी की तबियत खराब होने पर हम डाक्टर के पास भी गये । लेकिन मौसी सास को यह कतई पंसद नहीं था कि मैं दुबारा अपने ससुराल में रहूं। वो मेरे पति मिथुन दास से लगातार बोलती रही कि इस भिखारन को घर से निकाल। अत: सात दिन बाद मेरे पति ने पुन: मुझे घर से निकाल दिया। 


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