बैंक में बंधक रखे मकान को बेचकर की ठगी, 420 का मामला दर्ज

बैंक में बंधक रखे मकान को बेचकर की ठगी, 420 का मामला दर्ज

भिलाई। मकान बेचने का सौदा कर रुपए लेने के बाद रजिस्ट्री न करने का मामला सामने आया है। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है।
वैशाली नगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वैशाली नगर ईडब्ल्यूएस 511 के सामने रहने वाली नैन्सी देवानी 32 वर्ष पति अश्वनी देवानी ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उसने वैशाली नगर में ईडब्ल्यूएस 512 को खरीदने के लिए साल 2018 में सर्वजीत सिंह से सौदा तय किया था। उसने पटवारी हलका नं 10 खसरा 8055 रकबा 3510 वर्ग फिट में से 1350 वर्गफिट भूमि में बनाए गए मकान का सौदा 34 लाख 21 हजार में किया था। दोनों पक्ष ने मकान का आपसी सहमति से बयनामा किया और उसेक बाद नैन्सी ने सवर्जीत सिंह को 21 लाख रुपए दे दिया था। सर्वजीत सिंह ने नैन्सी से रुपए तो ले लिया, लेकिन मकान की रजिस्ट्री नहीं की। जब नैन्सी ने पता किया तो जानकारी मिली कि उस मकान को उसने बैंक में बंधक रखा हुआ है। मकान लेने समय आरोपी ने पीड़िता को मकान बैंक में बंधक होने की कोई जानकारी नहीं दी थी। इस तरह सवर्जीत सिंह ने पीड़िता के साथ ठगी किया। नैन्सी ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे हर बार गलत जानकारी देकर गुमराह करता रहा। मकान का बयनामा हो जाने के बाद नैन्सी को मकान में लोन लेना था। इसलिए उसने खरीददार सर्वजीत सिंह से बिल्डिंग परमिशन के दस्तावेज की मांग की। तब सवर्जीत ने परमिशन नहीं होने की जानकारी दी। इसके बाद नैन्सी ने बैंक लोन लेकर 5.मार्च 2022 तक 19 लाख 47 हजार रुपए सर्वजीत को दिया। इसके बाद दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। उसमें बैंक लोन चुकता होने के सर्वजीत ने उल्लेख किया, लेकिन उसने बैंक लोन नहीं पटाया। रजिस्ट्री के लिए भी वो पीड़िता को गोलमोल घुमाता रहा। इसके बाद उसने उसके खिलाफ  थाने में शिकायत दर्ज कराई।