स्टांप ड्यूटी के साथ जुड़ा उपकर: अब प्रदेश में मकान, जमीन और फ्लैट खरीदने वालों को अधिक चुकानी पड़ेगी स्टाम्प ड्यूटी
रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मकान, जमीन और फ्लैट खरीदने वालों को अब स्टाम्प ड्यूटी अधिक चुकानी पड़ेगी। शासन ने प्रदेश में पहली बार उपकर बढ़ा दिया है। वर्तमान में स्टाम्प ड्यूटी के साथ उपकर 5 प्रतिशत लगता था। अब यह 12 प्रतिशत लगेगा। पुरूष के लिए 6.25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब वृद्धि होने के बाद 6.60 प्रतिशत लगेगी। वहीं महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी 5.25 प्रतिशत लगती थी, जो 5.48 प्रतिशत लगेगी।
मकान और फ्लैट पर पहले उपकर नहीं लगता था, लेकिन शासन ने अब इस पर भी उपकर लगाने का निर्णय लिया है। शासन ने उपकर वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। शुक्रवार को पंजीयन कार्यालय में इसे लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने से जनता की जेब पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा और शासन के राजस्व में वृद्धि होगी।
बताया जाता है कि सरकार ने छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री की अनुमति दी है। उधर, किसानों को धान का अच्छा बोनस मिला और गाइड लाइन दर 30 प्रतिशत कम हुई है। इन सभी के कारण जमीन के कारोबार में उछाल आया है। जमीन की रजिस्ट्री में उछाल के बाद सरकार ने उपकर में वृद्धि करने का निर्णय लिया।
पहले सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री पर ही उपकर लगता था। लेकिन अब मकान, जमीन और फ्लैट तीनों पर लगेगा। पुराने नियम की बात करें तो यदि एक हजार स्क्वायर फीट का मकान है और 600 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन है (यानी मकान आधे से ज्यादा हिस्से में बना हो) तो इस उपकर नहीं लगता था। पुरूष को 6 प्रतिशत तो महिला को 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी बस चुकानी पड़ती थी। नए नियम के मुताबिक पुरूष को मकान खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी सहित 6.6 प्रतिशत और महिला को 5.48 प्रतिशत चुकाना पड़ेगा।