युवती से छेड़छाड़ के मामले में कांग्रेस नेता का जमानत याचिका खारिज

युवती से छेड़छाड़ के मामले में कांग्रेस नेता का जमानत याचिका खारिज

रायपुर। कांग्रेस के नेता संजीव अग्रवाल को लड़की से छेड़छाड़, अश्लील हरकत करने के आरोप में अदालत ने राहत नहीं दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में संजीव को जमानत देने से इनकार कर दिया है। संजीव अग्रवाल की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी गई थी।

जिस लड़की ने संजीव अग्रवाल पर ये आरोप लगाए उसका कहना है कि गंज थाने में इस मामले पर FIR दर्ज है। मगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। लड़की ने इसे लेकर रायपुर आईजी और कलेक्टर से भी मुलाकात की है। लड़की का दावा है कि संजीव अग्रवाल ने थाने को भी अपने प्रभाव में ले लिया है। मुझे उससे जान का खतरा है। पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। दरअसल संजीव कांग्रेस से जुड़े हैं, रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं।

दो सप्ताह पहले युवती ने संजीव अग्रवाल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। लड़की का दावा है कि संजीव अग्रवाल का एक फायनेंस ऑफिस भी चलाता है। वो वहां लोन का आवेदन देने गई थी। लड़की दावा कर रही है कि कांग्रेस नेता ने मेरे सीने पर हाथ लगाया, मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छी हो मैं तुम्हें लोन दिला दूंगा। जब लड़की ने खुद को छुड़ाकर पुलिस थाने में जाकर शिकायत करने की बात की तो कांग्रेस नेता ने कह दिया कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैं थाना खरीद लूंगा। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में केस दर्ज कर लिया है।

कांग्रेस नेता संजीव अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पुलिस विभाग और गृह मंत्री से भी शिकायत की है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि शिकायत करने वाली लड़कियां झूठ बोल रही है। उनका संबंध भाजपा नेताओं से है। यह पूरा मामला राजनीतिक दुष्प्रेरणा से सामने आया है। उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। मामले की सत्यता को उजागर करने के लिए मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट, नारको टेस्ट जैसी हर परीक्षा से गुजरने को तैयार हूं।