जेल में कैद आबकारी विभाग अकाउंटेंट का रिश्तेदार गिरफ्तार, धोखाधड़ी कर खाते में डाल दिए थे 11.81 लाख रुपए
जेल में कैद आबकारी विभाग अकाउंटेंट का रिश्तेदार गिरफ्तार, धोखाधड़ी कर खाते में डाल दिए थे 11.81 लाख रुपए
धमतरी। धोखाधड़ी मामले में अकाउंटेंट के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मोहित कुमार जयसवाल द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी हर्षेन्द कुमार साहू वर्ष 2018 में जिला आबकारी कार्यालय धमतरी में सहायक ग्रेड-3 में 1 जनवरी वर्ष 2021 तक पदस्थ था। पदस्थापना के दौरान छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के केशबूक लेखा से संबंधित समस्त कार्य एवं लेनदेन से संबंधित चेक का संधारण किया जाता था। धमतरी जिले के सीएसएमसीएल का खाता क्रमांक 36769545149 एसबीआई मुख्य ब्रांच धमतरी में है। जिसमें आरोपी द्वारा अपनी रिश्तेदार के खाता में 1 लाख 50 हजार रूपये की राशि एसबीआई के खाता क्रमांक 204554 560146 खाता धारक रानी साहू पिता श्यामजी साहू उम्र 29 साल निवासी वार्ड -16, अभिषेक विहार फेस-2 बिलासपुर को दिनांक 6.11.2020 को हस्तातरित किया जाना पाया गया।
जबकि संबंधित के नाम से इस कार्यालय द्वारा कोई भुगतान आदेश पारित नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर थाना रूदी में आरोपी हर्षेन्द्र कुमार साहू के विरूद्ध धारा 420, 467,468,471 अपराध कायम किया गया था। वित्तीय अनियमितता की जांच हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त छ.ग. रायपुर द्वारा गठित जांच समिति की जांच एवं रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय जिला प्रबंधक सीएसएमसीएल धमतरी में विभिन्न मद में व्यय के विरुद्ध भुगतान लेखा अभिलेखों में कांटछाट कर कुल राशि 38.54364 रूपये विभिन्न मद के कार्यालयीन व्यय के फर्जी हस्ताक्षर कर अन्य व्यक्तियों जो आरोपी हर्षेन्द्र कुमार साहू लेखापाल के रिश्तेदार है। उनके व्यक्तिगत खाता में जमा कराया जाना पाया गया।
वर्तमान में आरोपी हर्षेन्द्र साहू न्यायिक रिमाण्ड पर है। पुलिस अधीक्षक प्रशांंत ठाकुर द्वारा उक्त मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये थे। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी केके वाजपेयी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी रूद्री द्वारा विवेचना के दौरान आरोपिया रानी साहू को थाना तलब कर पूछताछ कर गवाहों के समक्ष कथन लिया गया जिन्होंने अपने खाता क्रमांक 20455456046 में करीबन 11,81,923 रुपए का हस्तांतरण आना बतायी तथा उक्त राशि को खाने पीने में खर्च होना बताई। आरोपिया का कृत्य अपराध सदर धारा का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।