कैश देने का वादा कर अपने बैंक अकाउंट में करवाता था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, च्वाइस सेंटर एवं मोबाईल दुकान संचालक को लगा डाला 50 हजार का चूना

पुलिस चौकी जेवरा सिरसा ने की कार्रवाई

कैश देने का वादा कर अपने बैंक अकाउंट में करवाता था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, च्वाइस सेंटर एवं मोबाईल दुकान संचालक को लगा डाला 50 हजार का चूना
आरोपी हुपेश साहू पिता तापेश्वर साहू उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम जुगदेही वार्ड नं 11. पोस्ट सिलौटी थाना भखारा जिला धमतरी

दुर्ग। एक युवक कैश देने का वादा कर अपने बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाता था। रुपए मिलने के बाद मुकर जाता था। इस प्रकार युवक ने च्वाइस सेंटर एवं मोबाईल दुकान संचालक को 50 हजार का चूना लगा था। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला पुलिस चौकी जेवरा सिरसा का है।

जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी जेवरा सिरसा क्षेत्र के ग्राम बेलौदी में दिनांक 26.01.2025 को एक व्यक्ति च्वाइस सेंटर के संचालक को यह कहते हुए की मुझे अकाउंट में पैसे की आवश्यकता है। मेरे पास नगद रकम रखा है। मैं तुम्हे 30000 रूपये के बदले 500 रूपये अतिरिक्त दूँगा। तुम मेरे अकाउंट में 30000/- रूपये डाल दो जिससे प्रार्थी आरोपी द्वारा दिये गये प्रलोभन में आकर आरोपी के खाते में फोन पे UPI ट्रांजेक्शन के माध्यम से 30000 रूपये डाल दिया किन्तु आरोपी द्वारा प्रार्थी को नगदी रकम नही देकर अपने धोखाधडी का शिकार बना लिया। जिस संबंध में प्रार्थी अमित कुमार पारकर पिता स्व. चिमन लाल पारकर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बेलीदी चौकी जेवरा सिरसा थाना पुलगांव जिला दुर्ग चौकी में शिकायत किया गया।

इसी प्रकार दिनांक 20.01.2025 को भी ग्राम चिखली में स्थित एक मोबाईल दुकान के संचालक से भी 200 रूपये अतिरिक्त रकम देने का प्रलोभन देकर इसी प्रकार से घोखधड़ी कर UPI ट्रांजेक्शन के माध्यम से 20500/- रूपये अपने अकाउंट में डला लिया और केवल 5000/- रूपये वापस किया है तथा शेष 15500 रूपये को वापस नही किया था। इस संबंध में प्रार्थी राकेश कुमार साहू, पिता रामकुमार साहू निवासी ग्राम चिखली चौकी जेवरा सिरसा थाना पुलगाव जिला दुर्ग द्वारा भी आरोपी हुपेश साहू पिता तापेश्वर साहू उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम जुगदेही वार्ड नं 11. पोस्ट सिलौटी थाना भखारा जिला धमतरी (छ.ग.) के विरूद्ध लिखित शिकायत किया गया। उक्त दोनों शिकायत को पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी के विरुद्ध  धारा 318 (4) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना क्रम में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी हुपेश साहू जुर्म स्वीकार किया तथा आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को दोनों प्रकरण में आज दिनांक 27/01/2025 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया।