दुर्ग पुलिस का डिस्काउंट ऑफर खत्म, ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों को जेल भेजने का कार्य शुरू

पकड़े गए आरोपियों द्वारा एक माह में किया जाता था 7 करोड़ का लेनदेन, होता था 50 परसेंट प्राफिट

दुर्ग पुलिस का डिस्काउंट ऑफर खत्म, ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों को जेल भेजने का कार्य शुरू

महादेव ऑनलाईन सट्टा गेमिंग का संचालन करने वाले का थाना वैशाली नगर पुलिस ने किया पर्दाफाश

भिलाई। वैशाली नगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा में संलिप्त तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो अपराधी ऐसे हैं तो ऑनलाइन सट्टा खिलाने के चक्कर में  पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। 17 मार्च को सेक्टर-6 भिलाई के कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने कहा कि दुर्ग पुलिस का डिस्काउंट ऑफर अब समाप्त हो चुका है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों को पहले जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुचलके पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पकड़े जाने के बाद कई बार आरोपियों को समझाइश दी गई है। पहले पकड़े गए लोग फिर से ऑनलाइन सट्टा खिलाना शुरू कर दिया है। ऐसे में ऑनलाइन सट्टा आईडी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने यह भी बताया कि अब आनलाइन सट्टा के रुपये के लेनदेन के लिए बैंक में खाता खुलवाकर देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

आरोपियों को 28 मार्च तक लिया गया ज्युडिशियल रिमांड पर
वैशालीनगर थाना पुलिस ने श्रीकांत देशमुख पिता राजेन्द्र देशमुख उम्र 30 वर्ष निवासी रामनगर मुक्तिधाम भिलाई, विवेक सिंह पिता देवी सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी परदेशी पारा थाना सोनारी जमशेदपुर झारखंड तथा निरज कुमार उर्फ राजेश पिता स्व. अशोक कुमार निवासी मकारा जिला बाबा थाना बेलर बिहार को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 11 मोबादल, एक लैपटॉप सहित हिसाब किबात की कॉपी जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि   एक दिन में करीब 25 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन होता था। इस प्रकार एक माह में करीब  7 से 8 करोड़ रुपए का आनलाइन सट्टा से कमाई होता था। पकड़े गए आरोपियों को 50 फीसदी लाभ होता था। मतलत इन्हें एक माह करीब 3.5 करोड़ रुपए के आसपास प्राफिट होता था। आरोपियों के खिलाफ धारा 420,34 भादवि 4 क जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 28 मार्च तक ज्युडिशियल रिमाण्ड में भेजा गया।

लोन दिलाने के नाम पर खुलवाया बैंक अकाउंट
पत्रकारवार्ता में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिनांक 16.03.2023 को प्रार्थी भावेश गंधर्व पिता स्व. भरत लाल गंधर्व उम्र 42 साल निवासी रामनगर ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 2 माह पहले श्रीकांत देशमुख प्रार्थी के दुकान में मिला और साउथ इंडियन बैंक में लोन की अच्छी स्कीम है कहकर प्रार्थी से साउथ इंडिया बैक में प्रार्थी के दुकान जुगनु स्पोटर्स के नाम से खाता क्रमांक-0557073000000424 खुलवाया। फिर कुछ दिनों बाद श्रीकांत देशमुख अपने दोस्त विवेक सिंह और नीरज के साथ दुकान आया और प्रार्थी से बोला की तुम्हारे एकाउण्ट में लोन पास करा देता हूँ। यह कहकर प्रार्थी का पासबुक, चेक बुक और एटीएम अपने साथ ले गया। प्रार्थी द्वारा पासबुक एटीएम, चेकबुक मांगने पर देते नहीं थे। फिर कुछ दिनों बाद प्रार्थी को पता चला कि उसके खाते में ऑनलाईन सट्टे के रकम का अवैध रूप संचालन से संचालन हो रहा है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने दीप नगर स्थित किराये के मकान पर जाकर रेड  मारते हुए तीनों युवकों को पकड़ा। उनके पास से 11 नग मोबाईल, एक लैपटॉप, चेक बुक जब्त किया गया।