अमानक दूध बेचने वाले डेयरी फार्म पर लगा जुर्माना
दंतेवाड़ा। जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए संजय नगर दन्तेवाड़ा स्थित फर्म ‘‘शर्मा जी डेयरी फार्म‘‘ के यहां खाद्य पदार्थ ‘‘लूज मिल्क (01 लीटर)‘‘ का मानक स्तरों की जांच हेतु सैंपल लिया गया। उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कार्यालय रायपुर को जांच हेतु भेजा गया था।
ज्ञात हो कि खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम-2006 के खाद्य सुरक्षा व मानक पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के अंतर्गत पैकिंग तिथि, लॉट, कोड, बैच लेबल पर दिया जाना अनिवार्य है परन्तु उक्त लिए गये खाद्य पदार्थ में नमूने के पैकिंग तिथि एवं बैच नंबर अंकित नही पाये गये। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 अंतर्गत दंडनीय है।
इस प्रकरण के तहत संलग्न दस्तावेजों एवं लिखित जवाब, तर्क का भी निरीक्षण किया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी द्वारा प्रश्नाधीन ‘‘लूज मिल्क‘‘ के अवमानक पाये जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये।
अतः प्रतिष्ठान संचालक को आरोपी मानते हुए तथा भविष्य के लिए चेतावनी के साथ प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्गत धारा 26 (1). 26 (2) (11), 27 (1) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत रूपये 30,000 (तीस हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुस्मित देवांगन ने बताया कि विभाग द्वारा सभी मिठाई विक्रेताओं, निर्माताओं व अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को ताजा और शुद्ध खाद्य पदार्थ मिठाई ही विक्रय करने एवं दूषित और बासी मिठाई नहीं बेचने की सलाह दी गई।