दूसरे राज्यों में तबादले पर दोबारा नहीं कराना पड़ेगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन

बीएच सीरीज नंबर से समस्याओं से मिलेगी मुक्ति

दूसरे राज्यों में तबादले पर दोबारा नहीं कराना पड़ेगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन

दूसरे राज्यों में तबादले पर दोबारा नहीं कराना पड़ेगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन
बीएच सीरीज नंबर से समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
नई दिल्ली (एजेंसी)। जिन लोगों को नौकरी के चलते बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, उन्हें बीएच सीरीज से बड़ी राहत मिलने वाली है।  उन्हें अब राज्य बदलने पर गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।
नौकरी के चलते लगातार एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने वाले लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन समस्याओं में सबसे ज्यादा बड़ी है राज्य बदलने पर फिर से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बदलवाने की समस्या। भारत सरकार ने अंतत: इस समस्या का हल निकाल दिया है। अब बीएच सीरीज के नंबर प्लेट  और रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है, जिसे राज्य बदलने पर बदलवाने की जरूरत नहीं होगी। इसी शुरुआत पिछले साल की गई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने तब बताया था कि यह सीरीज वैसे लोगों के लिए शुरू की जा रही है, जिनका काम के चलते अलग-अलग राज्यों में ट्रांसफर होता रहता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों खासकर डिफेंस सेक्टर के लोगों को इसमें खास तरजीह दी जाती है। मंत्रालय ने कहा था कि  आज के समय में कामकाज की वजह से अक्सर लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होना पड़ता है। ऐसे में नए राज्य में पहुंचने पर अपनी गाड़ी का नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना काफी सिरदर्दी का काम है। अब लोगों को इस झंझट से राहत मिल रही है।

ये लोग भी उठा सकते हैं लाभ
इस बीएच सीरीज का लाभ राज्य सरकारी कमर्चारियों के अलावा निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉई भी उठा सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर की जिन कंपनियों के आॅफिस 4 या उससे ज्यादा राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में होंगे, उनके कमर्चारी इसका फायदा उठा सकते हैं। इस सीरीज का फॉर्मेट  कुछ इस तरह से होगा, जिसमें नंबर प्लेट पर सबसे पहले साल लिखा होगा। इसके बाद भारत सीरीज का कोड इऌ लिखा होगा अ।र फिर वाहन का नंबर रैंडम तरीके से दर्ज होगा। तबादला होने पर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन या एनओसी की जरूरत नहीं होगी। अभी किसी सीरीज के नंबर की गाड़ी दूसरे राज्य में चलाने के लिए एनओसी लेकर उसका नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है।
सीरीज के लिए इतना देना होगा चार्ज
इस नई सीरीज में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों पर 8 फीसदी की दर से शुल्क का भुगतान कर बीएच सीरीज का नंबर हासिल किया जा सकता है। वाहन की कीमत 10 लाख से 20 लाख रुपये तक होने पर इस सीरीज के लिए 10 फीसदी की दर से शुल्क लगेगा। अगर वाहन की कीमत 20 लाख रुपये से ज्यादा हुई तो, बीएच सीरीज के लिए 12 फीसदी की दर से शुल्क का भुगतान करना होगा।