बैंक ऑफ बडौदा ने स्वीकारी गलती, भुलवश आरोपी के नाम के साथ जोड़ दिया गया था बंसल न्यूज चैनल का नाम

मामला बैंक में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर 55 लाख  लोन के फर्जीवाड़ा का

बैंक ऑफ बडौदा ने स्वीकारी गलती, भुलवश आरोपी के नाम के साथ जोड़ दिया गया था बंसल न्यूज चैनल का नाम

भिलाई 3 पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ किया स्नढ्ढक्र दर्ज
भिलाई। फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक से 55 लाख रुपए लोन लेने के मामले में भिलाई-3 पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 3 लोगों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया है। पूर्व में बैंक द्वारा गलती से आरोपी के नाम के साथ बंसल न्यूज चैनल के संपादक का नाम जोड़ दिया गया था। क्राइम डॉन में 25 जुलाई को समाचार प्रकाशन के बाद बंसल न्यूज रायपुर के संपादक छत्तीसगढ़ आदित्य नामदेव ने बैंक मैनेजर से संपर्क कर उनके द्वारा किए गए गलती की जानकारी दी। तत्पश्चात बैंक मैनेजर द्वारा उनके वकील की उपस्थिति में पुरानी भिलाई थाने में लिखित में अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा कि विजय कुमार पंडया पिता सुरेश चन्द्र पंडाया जो कि बंसल न्यूज में कार्यरत हैं उनका इस फर्जीवाड़ा से कोई लेनदेन नहीं है। 
मिली जानकारी के अनुसार मुताबिक बैंक ऑफ बडौदा भिलाई-3 के शाखा प्रबंधक (पूर्व में देना बैंक सम्मिलित होकर वर्तमान में बैंक आफ बडौदा) चंद्रकुमार सरनेकर (35 वर्ष) पिता रामदास सरनेकर ने शिकायत दर्ज कराया था कि  विजय पंडया  द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती संजना पंडया के साथ संयुक्त रूप से भिलाई-3 देना बैंक शाखा भिलाई-3 (अब बैंक आफ बडौदा) से गृह ऋण के लिए आवेदन किया था। इनके निवेदन पर बैंक द्वारा तात्कालिक शाखा प्रबंधक के मार्फत 15.04.2017 को 74  लाख रूपय  स्वीकृत किया गया था। बैंक द्वारा स्वीकृत उपरोक्त ऋण में से 55 लाख रुपए, 9 लाख 50 हजार रुपए डी.डी क्रमांक 535, 195, डी.डी. क्रमांक 535, 196 राशि 95000, डी.डी. क्रमांक 535, 197 राशि 9 लाख, डी.डी. क्रमाकं 535, 198 राशि 9 लाख डी.डी. क्रमांक 535, 199 राशि 9 लाख डी.डी. क्रमांक 535, 200 राशि 9 लख तात्कालिक देना बैंक भिलाई कुल राशि 55 लाख रुपए दिनांक 19 अपै्रल 2017 अभियुक्त क्रमांक 01 व 02 द्वारा संयुक्त रूप से गृह ऋण योजना में खसरा नंबर 755/2, 760/2, 823/3 के 384.38 वर्गमीटर(4136 वर्गफीट) रकबा को खरीदने डी.डी./चेक के मार्फत भूखंड बेचने वाली श्रीमती संगीता केडिया को प्रदान करने आवेदक बैंक से प्राप्त किया। बैंक शाखा में  एक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27 अपै्रल 2017 को खसरा नंबर 759/2, 760/2 एवं 823/3 कुल रकबा 4136 वर्गफीट को विक्रेता श्रीमती संगीता केडिया पति प्रदीप केडिया निवासी ओम काम्पलेक्स फाफाडीह रायपुर एवं के्रता विजय पंडया  पिता कन्हैया लाल पंडया  निवासी सीनियर एचआईजी-जी/63 सेकटर 3 डीडी नगर रायपुर(छ.ग.) उल्लेखित है। विक्रयनामा में उल्लेखित अनुसार रायपुर के उपपंजीयक कार्यालय में 26 अपै्रल 2017 को पंजीयन हेतु पेश किया गया एवं 27 अपै्रल 2017 को ग्रंथ क्रमांक 72910 में पृष्ट 127 से 146 पर विलेख क्रमांक 207 अंकित है। बैंक को पंजीकृत विक्रयनामा के उपरांत विजय कुमार पंडया ने उसके नाम संपत्ति का प्रमाणीकरण बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया तो बैंक अधिकारियों ने विजय पंडया को मोबाइल कर जानकारी लेनी चाही तो फोन बंद पाया गया। बैंक के अधिकारी ने अभियुक्त के रायपुर आवास पर पता करने गये तो अभियुक्त के बारे में मकान मालिक शशिकांत शर्मा ने बताया कि वह उनका मकान छोड़कर कहीं चला गया है। इसी समय बैंक ने विक्रयनामा में दी गई प्लांट/जमीन की जानकारी पता किये तो पता चला कि विक्रयनामा उल्लेखित प्लाट उपरोक्त दर्शाये स्थल पर नहीं है। विजय पंडया के नाम से कोई प्लाट खरीदा हुआ पटवारी रिकार्ड में दर्ज नहीं मिला और ऋण लेने के लिये जो भूखंड दर्शाया गया था वह किसी अन्य का है।