दुर्ग पुलिस की सख्ती: अब नहीं बिकेंगे अमानक ऑटो पार्ट्स और फैंसी एक्सेसरीज, दी गई चेतावनी
दुर्ग यातायात पुलिस ने ऑटो पार्ट्स और कार एसेसिरिज विक्रेताओं की बैठक लेकर अमानक सायलेंसर, प्रेशर हॉर्न, फैंसी लाइट और काली फिल्म जैसे अवैध उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने की समझाइश दी। व्यापारियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

दुर्ग। दुर्ग यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गुरुवार को ऑटो पार्ट्स एवं कार एसेसिरिज विक्रेताओं के साथ अहम बैठक आयोजित की। नेहरू नगर स्थित यातायात मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दुकानदारों को अमानक और अवैध ऑटो एसेसिरिज जैसे कि मॉडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, फैंसी लाइट, ब्लैक फिल्म आदि के विक्रय से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इन सामग्रियों का उपयोग कानूनन अपराध है। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि फैंसी और रंग-बिरंगी लाइट्स से सामने से आने वाले वाहन चालकों का ध्यान भटकता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार तेज आवाज वाले साइलेंसर और हॉर्न से आसपास के वाहन चालक घबरा जाते हैं, जिससे नियंत्रण खोने की घटनाएं होती हैं। चारपहिया वाहनों में काली फिल्म के दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जताई गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराधी तत्व अक्सर ऐसे वाहनों का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए करते हैं, इसलिए इनका विक्रय बंद किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे दुकान के सामने मुख्य मार्ग पर वाहन खड़ा कर कार्य न करें, जिससे यातायात बाधित न हो। पुलिस की अपील पर उपस्थित सभी व्यापारियों ने अमानक सामग्रियों का विक्रय न करने की सहमति दी और सहयोग का भरोसा दिलाया। यातायात पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दिशा में नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।