पाम वलाजियो प्रोजेक्ट में ज़मीन घोटाला, बिल्डर पिता-पुत्र पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
रायपुर के आजाद चौक थाने में पाम वलाजियो प्रोजेक्ट के बिल्डर मुकेश और सुरेश अग्रवाल पर ज़मीन को लेकर धोखाधड़ी का केस दर्ज। 60 हजार वर्गफीट जमीन को फर्जी तरीके से नगर निगम में बंधक बनाने का आरोप।

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बड़े ज़मीन घोटाले का खुलासा हुआ है। आजाद चौक पुलिस ने पाम वलाजियो प्रोजेक्ट से जुड़े पुरन्दर प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मुकेश अग्रवाल और सुरेश अग्रवाल (पिता-पुत्र) सहित अन्य के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई चौबे कॉलोनी निवासी प्रकाश की शिकायत पर की गई है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सड्डू स्थित 60 हजार वर्गफीट भूमि को फर्जी तरीके से अपना बताकर रायपुर नगर निगम में पाम वलाजियो प्रोजेक्ट के तहत ईडब्ल्यूएस (EWS) बंधक के रूप में प्रस्तुत कर दिया, जबकि यह जमीन रिपोर्टकर्ता और उसके परिचित की थी।
प्रकाश ने अपनी शिकायत में बताया कि अक्टूबर 2017 में उक्त भूमि को जॉइंट वेंचर के तहत डेवलप करने और बदले में फ्लैट, मकान व रकम देने की सहमति बनी थी। इसके बाद 8 जून 2018 को एक इकरारनामा किया गया। नवंबर 2017 से सितंबर 2019 तक उन्हें 2 करोड़ 70 लाख 64 हजार 220 रुपए अलग-अलग किस्तों में मिले। हालांकि, 2021 तक इस भूमि पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इसके चलते आपसी सहमति से यह समझौता 11 मई 2021 को निरस्त कर दिया गया और रिपोर्टकर्ता ने प्राप्त राशि भी लौटा दी।
चौंकाने वाली बात यह है कि समझौता निरस्त होने और पैसे लौटाए जाने के बावजूद, आरोपियों ने उसी भूमि को 16 सितंबर 2022 को फर्जी विक्रय विलेख के माध्यम से अपना बताकर नगर निगम में रजिस्ट्री करा दी। एफआईआर के अनुसार, इस भूमि को लेकर रिपोर्टकर्ता की ओर से न तो कोई विक्रय विलेख तैयार किया गया और न ही जमीन बेची गई थी। पुलिस ने मामले की विस्तृत विवेचना शुरू कर दी है। यह मामला रियल एस्टेट सेक्टर में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए ज़मीन हड़पने की गंभीर साजिश को उजागर करता है।
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