क्लीनिक की आड़ में दबंगई, नंदिनी नगर का गुण्डा बदमाश डॉ. दुष्यंत खोसला का जिलाबदर

दुर्ग। नंदिनी नगर क्षेत्र में लंबे समय से दहशत का माहौल बनाने वाले गुंडा बदमाश डॉ. दुष्यंत खोसला पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। दुर्ग जिलाधीश ने 08 जनवरी 2026 को आदेश जारी कर डॉ. दुष्यंत खोसला को एक वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया है।

पुलिस के अनुसार डॉ. दुष्यंत खोसला नंदिनी नगर क्षेत्र के अहिवारा में क्लीनिक खोलकर व्यवसाय की आड़ में लोगों को डराने, धमकाने और मारपीट करने की घटनाओं में लगातार शामिल रहा है। इस संबंध में थाना नंदिनी नगर में मारपीट और धमकी के कुल पांच आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके बाद उसे गुंडा बदमाश की सूची में शामिल किया गया था।

पुलिस का कहना है कि बार-बार कार्रवाई के बावजूद आरोपी के आचरण में कोई सुधार नहीं देखा गया। वह लगातार समाज विरोधी और आपराधिक गतिविधियों के जरिए क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास करता रहा। इसी आधार पर दुर्ग पुलिस ने जिलाधीश को जिलाबदर की अनुशंसा भेजी थी। जिलाधीश दुर्ग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के तहत आदेश पारित करते हुए डॉ. दुष्यंत खोसला को जिला दुर्ग सहित सरहदी जिले राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बालोद और कबीरधाम की सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है।

