आदतन अपराधी राजकुमार उर्फ चेतन साहू जिला बदर, 6 जिलों में 3 महीने तक प्रवेश पर रोक
कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 आपराधिक मामलों का आरोपी सार्वजनिक शांति के लिए माना गया खतरा

रायपुर। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आदतन अपराधी राजकुमार उर्फ चेतन साहू को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत जिला बदर कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र की रिपोर्ट के आधार पर आदेश जारी करते हुए आरोपी को तीन महीने के लिए छह जिलों की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया है।

आदेश के मुताबिक अब राजकुमार उर्फ चेतन साहू रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले की राजस्व सीमाओं में अगले तीन महीने तक प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी वर्ष 2010 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ थाना टिकरापारा में मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, लूट, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम सहित कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, लेकिन उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया। उसकी गतिविधियों के कारण क्षेत्र में लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ था।
इसी आधार पर पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र ने जिला बदर का प्रस्ताव भेजा था। प्रकरण की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद पुलिस कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत जिला बदर का आदेश जारी किया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित जिलों की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
