मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 12 दोषियों को बरी, हाईकोर्ट ने कहा- सबूत नाकाफी

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 12 दोषियों को बरी, हाईकोर्ट ने कहा- सबूत नाकाफी

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2006 के बहुचर्चित मुंबई लोकल ट्रेन धमाका मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 12 दोषियों की सजा रद्द कर दी और उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह फैसला 19 साल बाद आया, उस आतंकी हमले के बाद जिसने मुंबई के पश्चिमी रेलवे नेटवर्क को दहला दिया था। इस हमले में 180 से अधिक लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने कहा,“यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है। अभियोजन आरोप साबित नहीं कर सका। इसलिए दोषसिद्धि रद्द की जाती है।” 2006 में हुए इस आतंकी हमले के सिलसिले में 2015 में विशेष अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इनमें से 5 को मृत्युदंड और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब हाईकोर्ट ने सभी 12 को दोषमुक्त करते हुए कहा कि, "यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाए।" वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए सभी आरोपी इस फैसले के बाद भावुक नजर आए और अपने वकीलों को धन्यवाद दिया।

???? क्या था 11 जुलाई 2006 का हमला?

  • मुंबई की लोकल ट्रेनें बनीं थी आतंक का निशाना

  • 7 सीरियल बम धमाके, एक के बाद एक

  • 180+ लोग मारे गए, सैकड़ों घायल

  • पूरे देश को झकझोर देने वाला हमला