सोना तस्करी मामले में रायपुर ईडी की बड़ी कार्रवाई, सचिन केदार और पुरुषोत्तम कावले के 3.76 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क
सोना तस्करी कर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, नागपुर व मुंबई भेजा जाता था

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय ED के रायपुर ज़ोनल कार्यालय ने सोना‑तस्करी सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जुलाई 2025 को 3.76 करोड़ रुपये की चल‑अचल संपत्ति ‑‑ बैंक बैलेंस, फ्लैट और ज़मीन को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया। सोना तस्करी कर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, नागपुर व मुंबई भेजा जाता था।
ईडी रायपुर जोनल कार्यालय के अनुसार पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सोना तस्करी सिंडिकेट के सदस्यों सचिन केदार और पुरुषोत्तम कावले के बैंक खातों में पड़ी शेष राशि, फ्लैट, जमीन-जायदाद सहित 3.76 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। मामले में अब तक कुर्क/जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 64.14 करोड़ रुपये है। बताया जाता है कि यह कार्रवाई बांग्लादेश‑भारत सीमा के रास्ते लाया गया विदेशी सोना छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में खपाने वाले नेटवर्क के ख़िलाफ़ चल रही मनी‑लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। वहीं ईडी, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने सुश्री हर्षवर्दिनी रान्या उर्फ रान्या राव और उनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय सोने की तस्करी और इसकी आय के शोधन से जुड़े एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ₹34.12 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
क्या है मामला
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 135 के तहत राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने एक ‘कैरियर’ को विदेशी सोने के साथ पकड़ा था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि विजय बैद उर्फ ‘विक्की’ ने यह सोना रायपुर में बेचने के लिए मंगवाया था। डीआरआई की अभियोजन शिकायत के आधार पर ईडी ने पीएमएलए 2002 के तहत मामला दर्ज किया और धन के प्रवाह की फॉलो‑अप जांच शुरू की। मामला अप्रैल 2021 में उस समय उजागर हुआ, जब डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों के शरीर में बंधी बेल्ट से विदेशी सोना बरामद हुआ था।