भिलाई निगम के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम निलंबित, आचरण नियम उल्लंघन का आरोप

भिलाई निगम के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम निलंबित, आचरण नियम उल्लंघन का आरोप

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई में पदस्थ सहायक राजस्व अधिकारी अनिल कुमार मेश्राम को निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश 26 फरवरी 2026 को जारी किया गया।

जारी आदेश के मुताबिक, अनिल मेश्राम पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और 10 के उल्लंघन का आरोप है। निगम प्रशासन का कहना है कि उनके आचरण से जुड़ी खबरें स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुईं, जिससे शासन और निगम की छवि प्रभावित हुई।

इसी आधार पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जोन क्रमांक 4 निर्धारित किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निगम आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि महापौर, अध्यक्ष, अपर आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।