नाबालिग बालक को गंभीर चोट पहुंचाने वाले ट्रक चालक गिरफ्तार

भिलाई। सुपेला थाना पुलिस ने पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र मे भारी वाहन चलकर नबालिक बालक को गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए ग़ैर इरादतन हत्या का प्रयास एवं यातायात के नियमों का पालन न कर तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर धारा 110 बीएनएस एवं 184 mvact के तहत कार्रवाई करते हुए हाईवा ट्रक को जब्त किया है।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी दुर्गेश धुर्वे निवासी डेरा बस्ती थाना सुपेला ने रिपोर्ट दर्ज कराया गया की 28.09.2025 के रात्रि 19ः00 बजे डेरा बस्ती आरक्षी नगर जहां बडी गाडियों का आना जाना पूर्णता प्रतिबंधित है। जानबुझकर गाडी को डेरा बस्ती आरक्षी नगर भीड भाड़ क्षेत्र में घुसा कर अपने वाहन को तेजगती से एवं खतरनाक ढंग से लहराते हुये चलाकर रोड किनारे चल रहे लोगो के चपेट आकर बुरी तरह घायल होने एवं मृत्यु होने की स्थिति उतपन्न हो जायेगी फिर भी आरोपी ट्रक चालक द्वारा प्रार्थी के 10 वर्षीय बालक को चपेट मे लेकर गंभीर रूप से चोट पहुचाया गया। जिससे आहत के बांया हाथ शरीर से अलग हो गया है तथा उसके पैर मे भी गंभीर चोंट आया है।
घटना सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आहत बालक की बेहतर ईलाज हेतु स्पर्श हॉस्पिटल सुपेला में भर्ती कराया गया। ताकि आहत का बेहतर ईलाज हो सके तथा आरोपी वाहन चालक एवं वाहन को त्तकाल भीड़ भाड़ ईलाके से थाना लाया गया। आरोपी से नाम पता पूछने पर अपना नाम रमेश्वर चौहान निवासी शास्त्री चौक केम्प 01 भिलाई का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से हाईवा ट्रक क्रमांक सीजी 10 सी 5526 को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना सुपेला में अपराध क्रंमाक 1159/2025 धारा 110 बीएनएस 184 एमव्ही एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को दिनांक 29.09.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में माननीय न्यायालय पेश किया गया।
नाम आरोपी - रमेश्वर चौहान पिता सिंगासन प्रसाद चौहान उम्र 53 साल निवासी शास्त्री चौक केम्प 01 भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)