पुलिस भर्ती में गड़बड़ी, महिला - पुरुष आरक्षक सहित 6 लोग गिरफ्तार
राजनांदगांव। प्रार्थी के लिखित आवेदन पर से थाना लालबाग में आरक्षक भर्ती संवर्ग मे अभ्यार्थीयों को मशीन में छेड़खानी कर अंक में लाभ दिलाने की बात पर से अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 568/24 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। कायमी की सूचना वरिष्ठ अधिकारीयों को कराया गया।
दौरान विवेचना के सीसीटीवी फुटेज, मोबाईल चैटिंग मेसेज एवं गवाहो के बयान पर से आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने पर आरोपी 01.पवन साहू 02. नुतेश्वरी धु्रर्वे 03.आरक्षक धर्मराज मरकाम 04. आरक्षक योगेश ध्रुर्वे 05. महिला आरक्षक पुष्पा चंद्रवंशी 06. महिला आरक्षक परिधि को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।मामले की विवेचना जारी है अन्य किसी के भी खिलाफ सबूत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञात हो कि जिला राजनांदगांव के 8वीं बटालियन पेण्ड्री में राजनांदगांव रेंज स्तर की जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण अंतर्गत अभ्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 16.11.2024 से चल रहा है।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व ही भर्ती ड्यूटी वितरण के समय सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बाहर से आये टेकनिकल टीम को सख्त हिदायत दी गई थी कि सभी ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न करायेंगे समय समय पर भर्ती ड्यूटी में नियुक्त आंतरिक पुलिस अधिकारियों की टीम जो डी.एस.पी. एवं ए.एस.पी. स्तर के अधिकारी है के द्वारा रेंडमली सभी एवेंट के बूथ को चेक किया जावेगा कहीं भी गड़बड़ी पाया जाता है तो गड़बड़ी करने वाले की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध विभागीय एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दोनों प्रकार से कठोर कार्यवाही की जावेगी।
इसी क्रम में राजनांदगांव पुलिस भर्ती प्रकिया की आंतरिक टीम जब सभी इवेंट के बूथों पर जाकर रेंडम चेकिंग कर रही थी तब भर्ती प्रक्रिया में ड्यटी पर तैनात कुछ टेकनिकल टीम के सदस्य एवं पुलिस कर्मियों द्वारा गड़बड़ी करने का अंदेशा हुआ तब इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव/अध्यक्ष पुलिस भर्ती समिति मोहित गर्ग को दी गई।सूचना मिलते ही तत्काल एसपी मोहित गर्ग द्वारा पुलिस भर्ती के आंतरिक जांच टीम को गड़बड़ी के संबंध में तत्काल साक्ष्य जुटाने हेतु निर्देश दिये गये एवं जरा सा भी गड़बड़ी पायी जाती है तो उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने हेतु आदेश दिया गया था।