2024 के धोखाधड़ी मामले में भिलाई नगर पुलिस की कार्रवाई, तीन नामजद आरोपी न्यायालय में पेश

राहुल सिंह, मुकेश कुमार शर्मा और कंवलजीत चेलक से पूछताछ; बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस देकर जांच में किया शामिल

2024 के धोखाधड़ी मामले में भिलाई नगर पुलिस की कार्रवाई, तीन नामजद आरोपी न्यायालय में पेश

भिलाई। वर्ष 2024 में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में भिलाई नगर पुलिस ने करीब दो साल बाद विवेचना आगे बढ़ाते हुए तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस ने राहुल सिंह, मुकेश कुमार शर्मा और कंवलजीत चेलक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत नोटिस तामील कर जांच में शामिल किया। पूछताछ और आवश्यक जानकारी जुटाने के बाद तीनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 48/2024 के तहत धारा 420 भारतीय दंड संहिता में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस ने इसमें नामजद तीनों आरोपियों को नोटिस जारी कर उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। नोटिस की तामिली के बाद आरोपियों से पूछताछ की गई और मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई गई।

विवेचना के दौरान शिकायतकर्ता का कथन भी दर्ज किया गया। इसके साथ ही उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई। इसके बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।

ये हैं तीनों नामजद आरोपी

पुलिस के अनुसार, राहुल सिंह (37 वर्ष) गांधी नगर, सुपेला का निवासी है। दूसरे आरोपी मुकेश कुमार शर्मा (38 वर्ष) राधिका नगर, सुपेला और तीसरे आरोपी कंवलजीत चेलक (33 वर्ष) कोसा नगर, सुपेला का निवासी है।