1 नवंबर से बैंक खातों में चार नॉमिनी जोड़ने का विकल्प, दावा निपटान होगा आसान

1 नवंबर से बैंक खातों में चार नॉमिनी जोड़ने का विकल्प, दावा निपटान होगा आसान

नई दिल्ली। बैंक ग्राहकों के लिए एक अहम बदलाव अगले महीने से लागू होने जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से ग्राहक अपने बैंक खाते में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इस फैसले की जानकारी दी।  

यह सुविधा बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटान को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि यह बदलाव बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत किया गया है, जो 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित हुआ था।  इस संशोधन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 व 1980 समेत कुल पांच कानूनों में 19 बदलाव शामिल हैं।

 नए नियमों के अनुसार, जमाकर्ता एक साथ या क्रमिक रूप से चार नॉमिनी चुन सकते हैं और हर नॉमिनी के हिस्से का प्रतिशत भी तय कर सकते हैं ताकि कुल राशि 100 प्रतिशत के हिसाब से पारदर्शी तरीके से बांटी जा सके।  हालांकि, लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के लिए केवल क्रमिक नामांकन (sequential nomination) की ही अनुमति होगी।  सरकार का कहना है कि इस कदम से दावा निपटान प्रक्रिया तेज और विवाद-मुक्त होगी, जिससे खाताधारकों और उनके वारिसों को राहत मिलेगी।