दुष्कर्मियों को अब मिलेगी मौत की सजा, बंगाल विधानसभा ने पारित किया विधेयक
कोलकाता। सर्वसम्मति से पश्चिम बंगाल विधानसभा ने दुष्कर्म रोधी विधेयक पारित कर दिया। विधेयक में पीड़िता की मौत होने या उसके 'कोमा' जैसी स्थिति में जाने पर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024'। इसका मकसद दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को लागू करना और महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है। विधेयक पेश व पारित करने के लिए विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था।
विधेयक हाल में पारित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानूनों और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम 2012 के पश्चिम बंगाल में क्रियान्वन में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका मकसद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जघन्य कृत्य की त्वरित जांच करना है। ऐसे मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द कराना और सख्त से सख्त सजा दिलवाना है।
बता दें कि कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को एक महिला चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी। इससे पूरे देश में नाराजगी है। देशभर के डॉक्टर्स इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। बंगाल में अभी भी डॉक्टर न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।