भिलाई में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, दो महिला आरोपिया गिरफ्तार

भिलाई में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, दो महिला आरोपिया गिरफ्तार

दुर्ग। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास से जुड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने बीमारी ठीक करने, आर्थिक सहायता, इलाज और बेटी की शादी में सहयोग के नाम पर प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए बहकाने के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मामले में बीएनएस की धारा 299 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 04 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार, दिनांक 01 फरवरी 2026 को प्रार्थिया श्रीमती रूखमणी पाण्डेय (36 वर्ष), निवासी पदमनगर चरोदा, वार्ड क्रमांक 19, पुरानी भिलाई थाना पहुंचीं और लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। प्रार्थिया घरेलू कार्य एवं खाना बनाने का काम करती हैं।

प्रार्थिया ने पुलिस को बताया कि 25 जनवरी 2026 (रविवार) को दो अज्ञात महिलाएं उनके घर आई थीं। इन महिलाओं ने कथित रूप से ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने और आर्थिक सहायता मिलने की बात कही। प्रार्थिया द्वारा सहमति नहीं देने पर महिलाएं वहां से चली गईं।

इसके बाद 01 फरवरी 2026 को वही दोनों महिलाएं फिर से प्रार्थिया के घर पहुंचीं और ईसाई धर्म अपनाने, बाइबिल पढ़ने, इलाज कराने, आर्थिक सहायता देने तथा बेटी की शादी में सहयोग देने जैसे प्रलोभन देकर बहकाने का प्रयास किया। इस पर प्रार्थिया एवं परिजनों ने विरोध किया और फिर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने दर्ज किया अपराध

मामले में थाना पुरानी भिलाई द्वारा अपराध क्रमांक 71/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान दोनों महिलाओं को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

घटनास्थल

पदमनगर चरोदा, वार्ड क्रमांक 19, पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग

गिरफ्तार आरोपी महिलाएं

सारिका डाडिंगे (42 वर्ष), निवासी खुर्सीपार

प्रियंका साईमन (33 वर्ष), निवासी कुम्हारी

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन, दबाव या बहकावे में न आएं। ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।