भिलाई में फर्जी वकील बनकर महिला से ₹5.38 लाख की ठगी, बंदोबस्त त्रुटि सुधार करने के नाम पर की धोखाधड़ी

भिलाई में फर्जी वकील बनकर महिला से ₹5.38 लाख की ठगी, बंदोबस्त त्रुटि सुधार करने के नाम पर की धोखाधड़ी

भिलाई। खुद को वकील बताकर बंदोबस्त त्रुटि सुधार करने के नाम पर महिला के साथ 5 लाख 38 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है। आरोपी महिला से पुलिस ने 1 वेगन आर कार, 1 मोबाइल एवं 1,96,280 रुपए के सोने चांदी का बिल जब्त किया है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। 

जानकारी के अनुसार प्रार्थी तृप्ती यादव निवासी विद्या विहार नेहरू नगर वेस्ट थाना भिलाई ने रिपोर्ट लिखाई की इसके पिता के नाम पर कातुलबोर्ड में आवासीय भूमि है, जिसमें बंदोबस्त त्रुटि सुधार कराया जाना था। आरोपिया प्रभा साहू प्रार्थिया से अपने आप को अधिवक्ता बताकर काम आसानी से करवा दुगी कहकर 2,00,000 रुपए नगद व ऑनलाईन 3,38,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी की है। प्रार्थी की शिकायत पर थाना सुपेला में दिनांक 12 अगस्त को आरोपी के विरूद्ध धारा 319(2), 318(2), बीएनएस पंजीबद्ध करा विवेचना में लिया गया। अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात सुपेला पुलिस ने आरोपी महिला को उसके गिरफ्तर कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु न्यायालय पेश किया गया है। 
नाम आरोपिया :- प्रभा साहू पति राधेश्याम साहू, उम्र 31 साल पता ग्राम डोमा, भखारा धमतरी, वर्तमान निवास गोल्फ ग्रीन सेजबहार, ब्लाक 24 प्लाट 5 देवेन्द्र नगर रायपुर छग