लापरवाही से स्कूल वाहन चलाने वाला चालक गिरफ्तार, 4 साल का मासूम गिरकर घायल
नंदिनी रोड पर चलते वाहन से नीचे गिरा बच्चा, चालक के खिलाफ BNS और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई


भिलाई। स्कूल वाहन की लापरवाही से 4 वर्षीय मासूम के घायल होने के मामले में छावनी पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटरयान अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस के अनुसार, 8 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे नंदिनी रोड स्थित करुणा हॉस्पिटल के पास स्कूल वाहन CG07CZ5111 से घर छोड़े जा रहे 4 वर्षीय बालक के साथ हादसा हुआ। आरोप है कि चालक ने वाहन तेज और लापरवाही से चलाया, जिससे मासूम वाहन से नीचे गिर गया। हादसे में बच्चे के माथे, हाथ, पैर और दाहिने गाल पर चोटें आईं।

घटना के बाद बच्चे का उपचार कराया गया। इसके बाद 10 जुलाई को उसकी माता ने थाना छावनी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 455/2026 के तहत धारा 281, 125A भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी चालक हरजीत सिंह (58 वर्ष), निवासी खुर्सीपार, भिलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
दुर्ग पुलिस ने सभी स्कूल वाहन चालकों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यातायात नियमों का पालन करें और पूरी जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाएं।
