छत्तीसगढ़ से युवक को अपहरण कर ले गए यूपी, मोबाइल टावर के पैनल रूम में कर रखा था कैद, दो किडनैपर्स गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ से युवक को अपहरण कर ले गए यूपी, मोबाइल टावर के पैनल रूम में कर रखा था कैद, दो किडनैपर्स गिरफ्तार

बलरामपुर। थाना बसंतपुर  जिला बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस ने दो किडनैपर्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपियों द्वारा पुलिस मुखबीरी के शक में एक व्यक्ति को अपहरण कर उत्तर प्रदेश ले जाकर उसके परिजनों ने तीन लाखा रुपए की मांग कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल और एक यूपी पासिंग कार पुलिस ने जब्त किया है।  

जानकारी के अनुसार दिनांक 08.08.2025 को प्रार्थी बृजेश सिंह पिता रामसिंगार जाति गोड़ उम्र 22 वर्ष निवासी रजखेता वाड्रफनगर ने थाना बसंतपुर में लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.08.2025 को सुबह करीब 10 बजे प्रार्थी का भाई विजय मरकाम अपने मोबाइल से फोन किया और बताया कि इसके साथ तीन लोग है। उनमें से एक अज्ञात व्यक्ति विजय मरकाम से मोबाइल छीनकर प्रार्थी को बोला कि 3 लाख रूपये शाम तक लेकर आओं नहीं तो तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेंगे। दूसरे दिन दिनांक 08.08.2025 को सुबह करीब 9 बजे फिर से अज्ञात व्यक्ति फोन करके 3 लाख रुपए की मांग की गई। प्रार्थी का भाई विजय लाल मरकाम दिनांक 06.08.25 से घर नहीं आया है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर से थाना बसंतपुर में अपराध क्र. 150/2025 धारा 140 (1) भा.न्या.स. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना  के दौरान बसंतपुर पुलिस द्वारा अपहृत विजय लाल मरकाम के मोबाइल लोकेशन के आधार पर बीजपुर उत्तर प्रदेश के मोबाइल टावर के पैनल रूम से विजय मरकाम को बरामद किया गया। अपहृत विजय मरकाम से घटना के संबंध में विधिवत पूछताछ किया गया। जो बताया कि दिनांक 06.08.2025 को आरोपीयों द्वारा प्रेमनगर चौक में बुलाया गया और बोले कि चलो लकड़ी देखकर आते हैं, बोलने पर गाड़ी में बैठ गया, आरोपियों द्वारा जबरन मुझे बीजपुर ले गये। बीजपुर पहुँच कर स्वीफ्ट डीजायर कार यूपी 64 बीबी 0342 में अपने साथ बैठाकर घुमाते रहे और मेरे मोबाईल से ही फोन कर भाई बृजेश मरकाम से तीन लाख रूपयें फिरौती की मांग करने लगे। आरोपीयों द्वारा बोला गया कि तुम लकड़ी के तस्करी में मुखबीरी करते हो जिसे के कारण नुक्सान हुआ है। उसका भरपाई तुम कर दो नही तो तुम्हे जान से मार कर फेंक देंगे बताया।  अपहृत के कथन के अधार पर प्रकरण में धारा 58,61,3 (5), 127(7) भा.न्सा.स. जोडी गई। बसंतपुर पुलिस द्वारा आरोपी 01. सद्दाम अंसारी पिता सगिर अंसारी उम्र 34 वर्ष 02 रोहीत कुमार चौरसिया पिता स्व. शंम्भु चौरसिया उम्र 26 वर्ष दोनो निवासी बीजपुर बजार पारा थाना बीजपुर उत्तर प्रदेश को हिरासत में लेकर मामले के संबंध में पुछताछ कर पृथक पृथक  कथन लिया गया। आरोपीयों द्वारा जुर्म स्वीकर करने पर घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन एवं रोहित चौरसिया से यूपी 64 बीबी 0342 का स्वीफ्ट डीजायर कार को जब्त कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।