तीन बदमाशों को जिला बदर की सजा
धमतरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नम्रता गांधी ने पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के 03 बदमाशों को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है।
इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छ०ग०) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। वर्ष 2024 में अभी तक कुल जिला दंडाधिकारी के समक्ष 15 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें से अब तक कुल 10 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है,बाकी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।
बदमाशों के नाम
01 वेदप्रकाश उपाध्याय पिता शंकर लाल उपाध्याय उम्र 29 वर्ष, साकीन महिला सागर वार्ड धमतरी, थाना-सिटी कोतवाली धमतरी,जिला धमतरी (छ.ग.)।
02 हितेश नेताम पिता स्व.शंकर लाल नेताम,उम्र 23 वर्ष, साकिन मकेश्वर वार्ड धमतरी,थाना-सिटी कोतवाली धमतरी,जिला धमतरी (छ.ग.)।
03-मुकेश सोनकर पिता राधेश्याम सोनकर उम्र 22 वर्ष साकिन विन्ध्यवासिनी वार्ड धमतरी,थाना-सिटी कोतवाली धमतरी,जिला धमतरी (छ.ग.)।