महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य को छात्रा से छेड़छाड़ मामले में 1 साल सश्रम कारावास, 50 हजार का जुर्माना भी

महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य को छात्रा से छेड़छाड़ मामले में 1 साल सश्रम कारावास, 50 हजार का जुर्माना भी

रामानुजगंज। रामानुजगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ. रामभजन सोनवानी को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है।

रामानुजगंज सेशन कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

यह मामला महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा से छेड़छाड़ और आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। पीड़िता ने अपने ही कॉलेज के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य डॉ. रामभजन सोनवानी के खिलाफ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार, कुछ दिन पहले वह अपनी एक सहेली के साथ एक आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कराने प्राचार्य के कक्ष में गई थी। इसी दौरान आरोपी प्राचार्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वह आवेदन नहीं बल्कि उसे देख रहे हैं। साथ ही छात्रा से काम कराने के लिए अकेले कमरे में आने की बात कही। इस घटना से छात्रा भयभीत हो गई और उसने घर जाकर पूरी बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। प्रकरण की सुनवाई रामानुजगंज सेशन कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर पूर्व प्राचार्य को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है।