पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंबुलकर निलंबित

दुर्ग। संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 (1) (क) के अंतर्गत डॉ. चन्द्रशेखर अम्बुलकर, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं विकासखण्ड पशु चिकित्सा अधिकारी मोहला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में डॉ. अम्बुलकर का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला राजनांदगांव निर्धारित किया गया है। इस अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।कलेक्टर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के प्रतिवेदन के आधार पर डॉ. अम्बुलकर के विरुद्ध शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता बरतने के गंभीर आरोप पाए गए हैं। जाँच के दौरान यह पाया गया कि वे जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहते थे और विभाग की अद्यतन जानकारी देने में असमर्थ रहे।

इसके अतिरिक्त, आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वे बिना किसी सूचना के मुख्यालय से नदारद मिले और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनका महाराष्ट्र राज्य में होना पाया गया। धान उपार्जन केंद्र भोजटोला में नोडल अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाए जाने के बावजूद उन्होंने वहां अपनी उपस्थिति नहीं दी और शासकीय योजनाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देशों की भी निरंतर अवहेलना की। प्रशासन द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का उनके द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसे कर्तव्य निर्वहन में गंभीर कदाचार मानते हुए संभाग आयुक्त श्री राठौर ने डॉ. चन्द्रशेखर अम्बुलकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।